नई दिल्ली : दिन के साथ अब रात्रि पहर में भी फहरा सकते हैं तिरंगा।
भारतीय ध्वज संहिता - 2002 के भाग दो पैरा 2.2 के खण्ड (11) में भारत सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में कुछ परिवर्तन किये हैं जिनमे प्रमुख रूप से रात्रि पहर अथवा सूर्यास्त के पश्चात झंडा फहराना है, साथ ही अब पोलिएस्टर एवं मशीन से बने ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 'आजादी के अमृत महोत्सव' के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसे देखते हुवे यह बड़ा कदम लिया है। पूर्व में तिरंगे को आम ब्यक्ति को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहरा सकता था जिसे परिवर्तित करते हुवे अब रात्रि में भी तिरंगे को फहराया जा सकता है।
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