केदारनाथ: कोटपा एक्ट में 71 का चालान
-सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व दुकानों में तंबाकू पदार्थों के प्रदर्शन पर की कार्यवाही
-12500 का अर्थ दंड वसूला,जागरूकता को डिसप्ले बोर्ड किए स्थापित
-जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य व पुलिस की टीम ने चलाया अभियान
स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तंबाकू मुक्त अभियान के तहत 71 लोगों का कोटपा एक्ट में चालान किया गया। साथ ही यात्रा मार्ग पर तंबाकू निषेध जागरूकता से संबंधित डिसप्ले बोर्ड भी स्थापित किए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 बीके शुक्ला ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग द्वारा अभियान चलाया गया। इसके तहत श्री केदारानाथ यात्रा मार्ग पर तंबाकू उत्पादों का सार्वजनित प्रदर्शन करने व सार्वजनिक स्थानों पर धू्रमपान करते पाए जाने पर 71 लोगों के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की गईं, जिनमें सोनप्रयाग में 12, गौरीकुंड में 12, भीमबली लिनचोली में 23 व केदारनाथ में 24 लोगो का चालान कर उनके 12500 का अर्थदंड वसूला गया।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 बीके शुक्ला ने बताया कि अभियान के दौरान श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग में सोनप्रयाग, गौरीकुंड, छौड़ी, चीरबासा, जंगलचट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, लिनचोली, रूद्रा प्वाइंट, बेस प्वाइंट व श्री केदारनाथ धाम में तंबाकू उत्पादों की विक्री कर रहे दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों का सार्वजनिक प्रदर्शन न करने की सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही पैदल मार्ग पर तंबाकू निषेध से संबंधित डिसप्ले बोर्ड भी स्थापित किए गए।
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